इस तारीख के बाद आधार से बिना लिंक मोबाइल नंबर हो जाएंगे बंद

इस तारीख के बाद आधार से बिना लिंक मोबाइल नंबर हो जाएंगे बंद

केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले का हवाला देते हुए कहा है कि मोबाइल को आधार से लिंक करना अनिवार्य है. इसके लिए केंद्र सरकार ने कोर्ट में बाकायदा एफिडेटिव दायर किया है. जिसमें सरकार ने कोर्ट के फैसले का जिक्र किया है

एफिडेविट में केंद्र सरकार ने कहा है कि मोबाइल नंबर को आधार से लिंक करने की आखिरी तारीख भी तय है. केंद्र ने बताया कि सभी मोबाइल सब्सक्राइबर्स को अगले साल 6 फरवरी तक अपना नंबर आधार से लिंक करना अनिवार्य है. मोबाइल नंबर को आधार से लिंक नहीं करने वाले लोगों का नंबर इस तारीख के बाद बंद हो जाएगा और उन्हें नंबर से संपर्क करने में काफी मुश्‍क‍िल पैदा हो सकती है.

अगर आपने अभी तक मोबाइल नंबर आधार कार्ड से लिंक नहीं किया है, तो आप इसे आसानी से घर बैठे कर सकते हैं.इसके लिए केंद्र सरकार ने तीन तरीके बताए हैं. इसमें एक, वन टाइम पासवर्ड के जरिये लिंक करने का विकल्प है. दूसरा, आईवीआरएस के जरिये लिंक किया जा सकता है और तीसरा खुद टेलिकॉम ऑपरेटर का एजेंट आपके घर आएगा, वह मोबाइल को आधार से लिंक कर देगा.हालांकि ये तीनों सुविधाएं अभी शुरू नहीं हुई हैं. ये दिसंबर से शुरू होने की उम्मीद है. तब तक आपको मोबाइल नंबर को आधार से लिंक करने के लिए आधार एनरोलमेंट सेंटर ही जाना होगा.

अगर आप पहली बार अपना मोबाइल नंबर आधार से लिंक करवा रहे हैं, तो आपको इसके लिए बायोमैट्र‍िक डिटेल देनी होंगी.लेकिन अगर आपका एक नंबर पहले से ही लिंक है और आप दूसरा मोबाइल नंबर लिंक करना चाहते हैं, तो इसके लिए आपको किसी भी तरह का बायोमैट्रिक नहीं देना होगा.

मोबाइल को आधार से लिंक करने की अन्य जानकारी के लिए आप UIDAI की साइट पर जा सकते हैं और जरूरी जानकारी हासिल कर सकते हैं.

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